डिंडोरी जिले में बाजार सुबह 6 से शाम 8.30 एक खुलेगे, सार्वजानिक यातायात प्रतिबंधित रहेगा

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जिला प्रशासन द्वारा अनलॉक आदेश जारी

धार्मिक स्थल, यातायात, होटल, रिसोर्ट पर रहेगा प्रतिबन्ध

 

जनपद टुडे, डिंडोरी, 2 जून 2020 जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डिंडोरी के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। लॉक डाउन की अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है तथा आदेश अनुसार जिला डिंडोरी में आम जनता की गतिविधियां क्रियाकलापों हेतु दिनांक 1 जून 2020 से आगामी आदेश पर्यंत के लिए निम्नानुसार स्पष्ट किया जाकर रेगुलेट किया जाता है।

 

निम्न क्रियाकलाप गतिविधियो की कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अनुमति रहेगी

प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से 8:30 बजे तक समस्त सेवा औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान निर्धारित समय के लिए खुले रहेंगे, सभी फुटकर फल सब्जी विक्रेता ठेले पर केवल फेरी लगाकर फल सब्जी का विक्रय वर्तमान में जारी व्यवस्था अनुसार कर सकेंगे। जिले में समस्त शासकीय, अशासकीय निर्माण कार्य, योजनाएं और योजनाओं की गतिविधियां संचालित रहेंगी। समस्त शासकीय, अशासकीय कार्यालय निर्धारित समय में पूर्ण क्षमता के साथ खुले रहेंगे।

 

निम्न गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे

व्यक्तियों को अंतर जिला, अंतर राज्य आगमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा आगमन के लिए पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। समस्त प्रकार के माल परिवहन की सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

 

निम्न क्रियाकलाप गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी

जिले में समस्त हाट बाजार नहीं लगेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, बस सेवा हेतु प्रथक से आदेश जारी होगा। समस्त आंगनवाड़ी, मदरसा एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे किंतु स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा 9 जून से आयोजित बोर्ड की परीक्षाएं निर्धारित समय पर हो सकेंगी।

समस्त सत्कार संबंधी संस्थान अर्थात होटल रिसॉर्ट मोटल, धर्मशाला, बारातघर आगामी आदेश तक अनिवार्यरूप से बंद रहेंगे।

व्यवसायिक दुकान, प्रतिष्ठान पर पांच व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा तथा ग्राहकों के मध्य आपस में 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जवाबदारी संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान संचालक की होगी अन्यथा की स्थिति निर्मित होने पर दुकान प्रतिष्ठान को सील किया जा सकता है। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, जिम्नेशियम, स्पोर्ट्स क्लब कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और समस्त स्थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।

समस्त समरोह, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक समारोह या अन्य समारोहों का आयोजन नहीं होगा। समस्त धर्म स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे खोलने संबंधी आदेश पृथक से जारी होंगे। रुग्ण एवं 65 वर्ष की उम्र के व्यक्ति गर्भवती महिलाएं 10 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वह अपने घर में ही रहें जब तक अति आवश्यक ना हो घर के बाहर ना निकले। चिकित्सकीय आधार पर कोरांटेन किए गए व्यक्ति अपने-अपने घरों अथवा निर्धारित केंद्रों में ही रहेंगे कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

डिंडोरी एवं शहपुरा नगर परिषद सीमा में सभी चौराहों और मार्गों पर सब्जी फल के अस्थाई ठेले नहीं लगेंगे बल्कि अपने अपने आवंटित वार्डो में निर्धारित स्थल पर दुकान लगाएंगे फेरी लगाकर विक्रय कर सकेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात्रि 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक पूर्ण लॉक डाउन रहेगा अर्थात रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी गुमास्ता एक्ट के अंतर्गत निर्धारित किए गए साप्ताहिक अवकाश का पालन करना होगा अर्थात उस दिन प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

निम्न प्रतिबंध व नियमों का पालन अनिवार्य होगा सभी सार्वजानिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना चेहरा मास्क फेस कवर से ढकना होगा, सभी दुकानदारों को यह निर्देश गए हैं कि बिना मास्क फेस कवर के आने वाले ग्राहकों को सामान न दे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होकर रुपए 1000 के अर्थदंड एवं छह माह तक की सजा आरोपित किया जा सकेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू एवं उसके उत्पाद का उपयोग की अनुमत नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखना होगी तथा समस्त प्रतिष्ठानों के मालिकों संचालकों को अपने ग्राहकों के मध्य एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा, हर प्रकार की धार्मिक मंडली, समूह संयोजन की सख्त मनाही है, कहीं भी 5 या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा और समूह एकत्र नहीं होगा। अंत्येष्टि क्रिया में 20 से अधिक लोगों का जुड़ाव व जमाव एकत्रीकरण नहीं होगा, विवाह कार्य के लिए दोनों पक्षों के मिलाकर कुल 50 से अधिक लोगों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। जिले के भीतर होने वाले विवाह कार्यक्रम की सूचना स्थानीय थाने में देना पर्याप्त होगा।

जिला कलेक्टर द्वारा कल जारी आदेश में मुख्य रूप से प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से सांय 8:30 बजे तक दुकानें खोले जाने की अनुमति चार शर्तों के अधीन दी गई हैं इसके अलावा प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां सहित जिन प्रतिबंधों और नियमों का पालन अनिवार्य होगा ऐसे 17 बिंदुओं में विस्तृत जानकारी दी गई है। मुख्य रूप से जारी आदेश के अनुसार अब जिले में दुकानें सुबह 6:00 से 8:30 बजे तक खुली रहेगी किंतु सार्वजनिक परिवहन पर अभी भी रोक रहेगी। जिला कलेक्टर द्वारा जारी विस्तृत आदेश निम्न अनुसार है:-

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