
लकड़ी का अवैध परिवहन करने वाले वाहन का सुपुर्दगी आवेदन निरस्त
जनपथ टुडे, डिण्डौरी , 6 जुलाई 2020, मीडिया सेल अभियोजन डिण्डौरी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, वन मण्डल डिण्डौरी के वन अपराध क्रमांक 756/08 धारा 2, 26, 42, 52 भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 2, 5, 15 मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम एवं मध्यप्रदेश वनोपज अभिवहन अधिनियम 2000 के नियम 2, 20, 22 एवं लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2, 3, 5 के अपराधी विजय कुमार पाण्डे पिता श्रीकांत पाण्डे उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड नं 9 आमलगंज सूरा तहसील मनगवां बसहरा जिला रीवा मध्यप्रदेश द्वारा अवैध लकड़ी परिवहन करते हुए वनमण्डल डिण्डौरी द्वारा 12 चका ट्रक लकड़ी सहित जप्त किया था।
उक्त मामले में प्रथम अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी का वाहन सुपुर्दगी आवेदन निरस्त किया गया ।