
पंचायत चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने माना आरक्षण अध्यादेश गलत, 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
जनपथ टुडे, भोपाल, 15 दिसंबर 2021, प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू किए गए अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है ऐसा याचिकाकर्ता के वकील वरुण सिंह ठाकुर का कहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को रद्द नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए मप्र हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.अधिकांश उम्मीदवार आरक्षण विवाद पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आशा की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैसला हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अब 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ता सैयद जफर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम और नगर पालिका को रोटेशन के आधार पर आरक्षण देने पर सहमति जताई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी रोटेशन के आधार पर आरक्षण दिया जाए। क्योंकि यह एक संवैधानिक और न्यायसंगत प्रक्रिया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 18 दिसंबर 2021 की तिथि निर्धारित की है।