वृद्ध एवं असाध्य रोगों से ग्रसित बंदियों को स्वास्थ्य उपचार का अधिकार प्राप्त है – जिला न्यायाधीश श्री खान

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जनपथ टुडे 27 जनवरी माननीय श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के निर्देशन में एवं तहसील विधिक सेवा समिति देपालपुर के अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश श्री हिदायत उल्ला खान के मार्गदर्शन में विगत दिवस को उपजेल देपालपुर में वृद्ध बंदियों के स्वास्थ्य व उपचार संबंधी अधिकारों की जानकारी देते हुए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश श्री हिदायत उल्ला खान ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली की ओर से संचालित योजना अंतर्गत वृद्ध बंदियों एवं असाध्य रोगों से ग्रसित कैदियों हेतु उनके स्वास्थ्य एवं उपचार हेतु विशेष कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके अनुक्रम में यह जागरूकता शिविर का आयोजन उपजेल देपालपुर में किया गया है।

 

जिला न्यायाधीश श्री खान ने उक्त अवसर पर बताया कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर थाने में या जेल हिरासत में नहीं रखा जा सकता है तथा अभिरक्षा में निरूद्ध अपनी स्वतंत्रता से वंचित व्यक्ति के साथ भी पूरी मानवता एवं व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा के अनुरूप ही व्यवहार किया जा सकता है। उक्त अवसर पर जिला न्यायाधीश श्री खान द्वारा उपजेल देपालपुर में बंदियों को वांछित चिकित्सा उपचार, गुणवत्तापूर्ण भोजन, बिस्तर, बर्तन आदि के संबंध में सहायक जेल अधिक्षक से जानकारी प्राप्त कर उनकी विस्तृत समिक्षा की गई।

 

जागरूकता शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट सैय्यद दानिश अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रिजवाना कौसर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री दिव्या श्रीवास्तव, सहायक जेल अधीक्षक आर.एस. कुशवाह, प्रमुख मुख्य प्रहरी रामेश्वर झाड़िया, फिजियो थेरेपिस्ट सुश्री शिवानी श्रीवास्तव, प्रहरी विवेक शर्मा, प्रहरी सुश्री आरती सोलिया, प्रहरी सुश्री एकता पटेल व नायब नाजिर दिलीप यादव, सहित जेल स्टॉफ उपस्थित रहा।

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