
डिंडोरी में निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाले चिटफंड कम्पनी के संचालक को एक करोड़ रुपए की जमानत
आरबीएन कंपनी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप
जनपथ टुडे, जबलपुर, 10 जून 2021, डिंडोरी में चिटफंड कंपनी का कारोबार करने वाले रामनिवास पाल के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में 1 करोड़ रुपए की जमानत निर्धारित की है। रामनिवास पाल पर निवेशकों से ₹2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। जिन्हें शहपुरा, डिंडोरी जिले का रहने वाला बताया गया है साथ ही उनके द्वारा चिटफंड कंपनी के माध्यम से डिंडोरी जिले में लोगों की राशि हड़पे जाने के आरोप में डिंडोरी पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
आरबीएन कंपनी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप
न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से पैनल लॉयर संतोष यादव ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आवेदक ने आरबीएन कंपनी के डायरेक्टर के रूप में भोले वाले लोगों से निवेश करवाया उन्हें रकम दोगुना करने का झांसा दिया जब रकम भुगतान का समय आया तो कंपनी का कार्यालय बंद कर आरोपी द्वारा रफूचक्कर होने की तैयारी कर ली गई।
ठगी का आरोपी रामनिवास 2 साल से जेल में है
इस मामले में शहपुरा, डिंडोरी थाना पुलिस ने आवेदक को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आवेदक 10 जून 2019 से जेल में है, आवेदक की एक से उसके अधिवक्ता ने दलील दी थी कि आवेदक दो करोड़ के घोटाले के मामले में एक करोड़ रुपए जमा करने तैयार है। लिहाजा 2 साल से जेल में बंद आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट ने सभी बिंदुओं व 1 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त रेखांकित करते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।