
पिता के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 6 अगस्त 2021, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 176/2020 प्रकरण क्रमांक 48/2020 के आरोपी मुकेश सिंह मरावी पिता ढ़ोलीसिंह मरावी उम्र 34 वर्ष निवासी मुड़की बरा टोला थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पिता के हत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध 302, 201 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया।
उक्त मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 302 भादवि. में आजीवन कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 3 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त मामले में शासन की ओर से शिवकुमार तिवारी जिला अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी द्वारा पैरवी की गई।