नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

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जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 13 अप्रैल 2022, मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि जघन्य सनसनीखेज प्रकरण थाना डिण्डौरी के अप.क्र. 568/2020 एवं सत्र प्र.क्र. 43/2020 के आरोपी बुधसेन उर्फ बुद्धु सिंह पिता संतोष धुर्वे उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम मोहगांव थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 363, 366, 342, 376 (कख) भादंवि विकल्प में धारा 5 (ड)/6 पॉक्‍सो एक्ट धारा 377 भादंवि विकल्प में धारा 5 (ड)/6 पॉक्सो एक्ट, 506 भाग-2 भादंवि के अंतर्गत आरोप है। उसके द्वारा दिनांक 21.07.2020 को लगभग 6.00 बजे ग्राम छांटा थाना डिण्डौरी स्थित जंगल से 18 वर्ष से कम की नाबालिग बालिका को उसकी सहमति के बिना अपने साथ ग्राम मोहगांव अन्तर्गत थाना डिंडोरी स्थित अपनी झोपड़ी में ले जाकर व्‍यपहरण कर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई करते हुए थाना डिंडोरी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सोे एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 5 (ड)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 1000/- रू. के अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रू. के अर्थदण्ड, धारा 342 भादंवि में 06 माह का कठोर कारावास एवं 100/- रू. के अर्थदण्ड , तथा धारा 506 भाग-2 में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 200/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से राजकुमार मण्डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, डिण्डौरी द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया।

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