
हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 27 मई 2022, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मीडिया सेल प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 07.08.2020 को लगभग 10 बजे मृतक बबली उर्फ बबलू बंजारा, अघनूसिंह पिता कोला सिंह धुर्वे एवं मुरलीसिंह पिता कोलासिंह धुर्वे निवासी दूधी मझौली थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी की बहन को घर से बाहर निकलने कहकर एवं दरवाजा खटखटाकर परेशान कर रहा था, समझाने पर भी नहीं मानने पर आरोपियों द्वारा बांस की लाठी एवं कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कारित किया।
प्रथम सूचना रिपोर्ट पर थाना शाहपुर द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना में लिया एवं विवेचना पश्चात अप.क्र. 279/2020 धारा 302, 201, 506, 34 भादवि पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा आरोपी अघनूसिंह पिता कोला सिंह धुर्वे उम्र 35 वर्ष एवं मुरलीसिंह पिता कोलासिंह धुर्वे उम्र 24 वर्ष दोनों निवासी दूधी मझौली थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी को धारा 302/34 भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 3000/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर प्रत्येक को 02-02 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्त मामले में अभियोजन की ओर से आर.के. मण्डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी द्वारा सशक्त संचालन किया गया ।
गौरतलब है कि इस मामले की विवेचना तत्कालीन चौकी प्रभारी निरीक्षक वेदराम हिनोते के द्वारा की गई है। इनकी विवेचना के आधार पर ही दोषियों को उम्रकैद की सजा हो सकी है।