अशोक कुमार सोनी सहा वर्ग-3, नगर परिषद डिंडोरी, निलबित

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पार्षदों से अभद्रता और मनमानी का आरोप

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 13 जनवरी 23,नगर परिषद डिण्डौरी द्वारा पार्षदों के साथ दूरभाष पर अभद्रता करने के कारण अशोक कुमार सोनी को निलबित कर दिया गया। इस संबंध में दिनांक 09/01/2023 को जाती आदेश पत्र क्रमांक 73 /स्था.शा. 2022-23 के अनुसार अशोक कुमार सोनी, कार्या सहा वर्ग-03, नगर परिषद डिण्डौरी के द्वारा परिषद के गणमान्व पार्षदों के साथ दूरभाष पर अभद्रता करने तथा परिषद की छवि धूमिल किये जाने एवं शासकीय कार्यों में जानबूझकर लापरवाही किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 25 के तहत निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 1968 के नियम 48 के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर स्थापना शाखा में सलग्न किया जाता है।

गौरतलब है कि नगर परिषद में स्थानीय कर्मचारियों द्वारा नागरिकों से अभद्रता और उनकी शिकायतों की अनुसुनी करने, पूर्वाग्रह पूर्ण कार्यवाही किए जाने की शिकायते लंबे समय से की जाती रही है। किन्तु नगर परिषद द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने से नगर परिषद के कर्मचारियों की मनमानी चरम पर थी। स्थितियां यहां तक आ गई है कि कुछ कर्मचारी न अधिकारियों की सुनते है और न पार्षदों की। सूत्रों की माने तो परिषद के रडार पर मनमानी करने वाले कुछ और कर्मचारी है उनकी कार्यप्रणाली में समय रहते सुधार नहीं होने पर उनके विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जा सकती है।

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