
गांजा तस्करों को दो – दो साल की सजा
डिंडोरी, जनपथ टुडे मार्च 7, 2020, हरिसिंह पिता छूटैया सिंह मरावी आयु 42 साल व दुर्गेश पिता बालाराम मरावी आयु 22वर्ष निवासी मोहगाव जिला मंडला इन दोनों आरोपियों को मोटर सायकिल से गांजा का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया था। पुलिस द्वारा दिनांक 27.2.2019, अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया गया था। बिना नंबर की मोटर सायकिल से गांजा ले जाते जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर पकड़े गए इन दोनों आरोपियों को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश देवनारायण मिश्रा द्वारा दोषी पाते हुए धारा 8(सी ) सहपथित धारा 20( ख)(ii) आ एन डी पी एस एक्ट में दो दो वर्ष का स श्रम कारावस एवं 15 -15 हजार रूपए के दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया।