
विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर जागरूकता अभियान
जनपथ टुडे डिंडोरी 14 जून।
डिंडौरी में जिला श्रम पदाधिकारी कार्यालय और एनजीओ प्रदीपन ने मिलकर बालश्रम के खिलाफ व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में बालश्रम के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना था। अभियान में स्कूलों, स्वयंसेवी संस्थाओं, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग समेत कई अन्य विभागों की सहभागिता रही।
– जिला श्रम विभाग और एनजीओ प्रदीपन की टीम ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों, ढाबों, दुकानों और निर्माण स्थलों का भ्रमण कर बालश्रम की जानकारी ली।
– संबंधित प्रतिष्ठानों को बालश्रम कानूनों की जानकारी दी गई और बालश्रम में संलिप्त बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा के लिए शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई।
– नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रदर्शन, जनसंवाद और पम्पलेट वितरण जैसे माध्यमों से आमजन को बालश्रम के प्रति जागरूक किया गया।
– बालश्रम न केवल एक कानूनी अपराध है, बल्कि यह बच्चों के भविष्य को अंधकारमय भी बनाता है।
– 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना कानूनन प्रतिबंधित है और दोषी पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान मालिकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
– जिला श्रम पदाधिकारी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा शिक्षा पाए, सम्मान के साथ जीवन जिए और उसका बचपन सुरक्षित रहे।
– एनजीओ प्रदीपन के प्रतिनिधियों ने बालश्रम उन्मूलन के लिए समुदाय की भूमिका पर बल दिया और लोगों से आह्वान किया कि बालश्रम की किसी भी घटना की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें।