
हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद
जनपथ टुडे डिंडोरी 13 सितंबर।
थाना बजाग क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों मोहन परस्ते व कुंवर सिंह परस्ते (दोनों निवासी ग्राम भानपुर) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार कौशल की अदालत ने दोनों को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1)/3(5) में आजीवन कारावास व 1000-1000 रुपये जुर्माना तथा धारा 238(बी) में 7-7 वर्ष सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया। जुर्माना न भरने पर 3-3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला जुलाई 2024 का है, जब फरियादी के पिता घर से निकले और तीन दिन बाद उनका शव बंजारी घाट के पास मिला। विवेचना में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया।