नशीले इंजेक्शन बेचने वाले को नहीं मिली जमानत, भेजा गया जेल
जनपथ टुडे, जबलपुर, 22 सितम्बर 2020, पुलिस थाना बेलबाग को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि फांसी वाले बाबा के पास कंजर मोहल्ला में एक व्यक्ति नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में खड़ा है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल, स्टाप एवं स्वतंत्र साक्षी को लेकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर रवाना हुए। मौके पर पहुंचकर देखा कि एक व्यक्ति जो कि पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसको गवाहों के समक्ष एवं स्टाफ के द्वारा घेरा बंदी कर पकड़ा नाम पता पूछने पर अपना नाम सुनील उर्फ कछुआ कुशवाहा बताया जो फांसी वाले बाबा के पास कंजर मोहल्ला खाना बेलबाग का होना बताया इसके बाद संदेही की जामा तलाशी ली गई संदेही के पहने हुए लोअर के दाहिने जेब से 6 नग Pak evil 10m.l. एवं 6 नग buprenorphine 2m.l. एवं बाई जेब से इंजेक्शन बिक्री के नगदी 600 रुपए मिले।
आरोपी सुनील कुशवाहा से पूछताछ पर उसने बताया कि पानी की टंकी के पास रहने वाले विश्वास सोनकर से 10, 12 दिन पहले 50 जोड़ा इंजेक्शन प्रत्येक इंजेक्शन 100 रुपए कुल 5000 रूपए में खरीद कर 150/ रुपए के हिसाब से प्रत्येक इंजेक्शन बेचना तथा शेष 6 नग इंजेक्शन बेचना बताया आरोपी के कृत्य से आरोपी के विरुद्ध थाना बेलबाग अपराध क्रमांक 541/2020 धारा 328 भादवि एवं 6, 5, 9, 10, ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर एक एक इंजेक्शन मौके पर सैंपल के तौर पर निकाल कर सील बंद कर पुलिस कब्जे में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर के समक्ष पेश किया गया आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन पेश किया शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जयवीर सिंह यादव के द्वारा शासन की ओर से विरोध किया गया। सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जय वीर सिंह यादव ने तर्क देते हुए बताया कि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में न्याय के विरुद्ध वितरित संदेश पहुंचेगा न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किये तर्को से सहमत होते हुए व अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी सुनील उर्फ़ कछवा को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।