अवैध रूप से रेत का परिवहन के आरोपी की जमानत निरस्त
जनपथ टुडे, छिंदवाड़ा, 26 नवम्बर 2020, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव श्री रुपेश नाईक के द्वारा थाना जुन्नारदेव के अपराध क्रमांक 326/20 के आरोपी जावेद अली पिता कमर अली उम्र 38 वर्ष निवासी जुन्नारदेव द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। उक्त जमानत आवेदन का सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जुन्नारदेव श्रीमती गंगावती डहेरिया के द्वारा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए जमानत निरस्त करने का निवेदन किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त कर दी गई।
अवैध रेत परिवहन का है मामला
अवैध रेत परिवहन के इस मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 06/11/2020 को मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर घटना स्थल शारदा खदान के पास मेन रोड में एक लाल रंग का ट्रेक्टर जामई तरफ से गुढी तरफ आते दिखा जिसे रोककर पूछताछ करने पर ट्रेक्टर का नंबर MP28AC 4413 में अवैध रूप से बिना रॉयल्टी की खनिज संपदा रेत भरी हुई थी।वाहन चालक से पूछताछ करने पर अपना नाम सबलाल धुर्वे पिता पूनू धुर्वे उम्र 26 वर्ष निवासी इमरती थाना जुन्नारदेव का होना बताया तथा पूछताछ करने पर ट्रेक्टर मालिक जावेद अली पिता कमर अली उम्र 38 वर्ष निवासी जुन्नारदेव के कहने पर शक्कर नदी से रेत चोरी कर बेचने के उद्देश्य से नज़रपुर लेकर जाना बताया। पुलिस द्वारा आरोपी से रेत एवं ट्रैक्टर जप्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 3 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, म. प्र .गौण खनिज अधिनियम 1994 की धारा 53 एवं 379 भादवी एवं 3/181, 5/180, 146/196मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।माननीय न्यायालय द्वारा आ आरोपी जावेद अली का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया