मध्य प्रदेश में ट्रांसफर से बैन हटेगा:1 से 30 अप्रैल तक होंगे ट्रांसफर

Listen to this article



2 साल से इंतजार कर रहे थे कर्मचारी

जनपथ टुडे, डिंडोरी 21 जनवरी 2021,मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में आयोजित हुई जिसमें कई प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा।

पिछली बार 5 जून 2019 को एक माह के लिए बैन हटा था, तब आए थे 70 हजार आवेदन
मंत्रियों-विधायकों के पास सिफारिश के सैकड़ों आवेदन, सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के थे।

राज्य सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कहा कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रशासनिक आधार पर एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का प्रयास होगा। अप्रैल माह के बाद साल भर ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभाग इसकी समीक्षा कर आवश्यक तैयारी कर लें। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल में पहली बार ट्रांसफर से बैन हटाया जा रहा है। इससे पहले कमलनाथ सरकार ने 5 जून से 5 जुलाई तक एक माह ट्रांसफर से बैन हटाने के लिए पॉलिसी लागू की थी। इस दौरान मंत्रियों को भी ट्रांसफर करने के अधिकार नहीं रहते हैं। लेकिन बैन हटने के दौरान ट्रांसफर के लिए राज्य शासन पॉलिसी लागू करता है।

सूत्रों के मुताबिक इस बार तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे। वहीं, प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री व कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे।

Related Articles

Close
Website Design By Mytesta.com +91 8809 666000