भोपाल में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का एक ऑफिस सील, कुर्की आदेश पर हुई कार्यवाही

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जनपथ टुडे,भोपाल 2 फरवरी 2021, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का एक ऑफिस सील कर दिया गया। एक कर्मचारी की याचिका पर लेबर कोर्ट ने कुर्की के आदेश जारी किए थे। आदेश का पालन करते हुए तहसील कार्यालय की टीम ने कार्यालय सहायक यंत्री, अनुरक्षण उपखंड क्रमांक 2 को सील कर दिया। कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी परेशान है कि अब वे किस ऑफिस में बैठकर काम करेंगे।

मदनलाल पिता रतनलाल चौकीदार जो 2013 में नियमित हुआ, लगभग 2015 या 2016 में रिटायर हुआ था। 2 साल की सेवा में नियमित होने पर उनको कोई लाभ नहीं मिलने से उन्होंने लेबर कोर्ट में केस लगाया था।

लेबर कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को आदेश दिया कि विभाग मदनलाल को सभी लाभ का भुगतान करें। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कोर्ट के आदेश के बावजूद मदनलाल को किसी भी प्रकार के लाभ का भुगतान नहीं किया गया। मदनलाल फिर से कोर्ट की शरण में चला गया, कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कुर्की के आदेश जारी कर दिए। इसी आदेश की तामीली में तहसील कार्यालय की टीम ने अनु. उप. खंड क्रमांक 2 माता मंदिर भोपाल को सील कर दिया। सभी कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर कर दिया गया है।


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