शिक्षक की याचिका पर असिस्टेंट कमिश्नर का आदेश रद्द, गुप्त शिकायत पर 100 किलोमीटर दूर संलग्न कर दिया गया था

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जनपथ टुडे, जबलपुर, 14 फरवरी 2021, प्रदेश के सिवनी जिले में आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ने अज्ञात शिकायत को आधार बनाकर एक शिक्षक को 100 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल में संलग्न कर दिया था। हाई कोर्ट ने इस पर कार्रवाई को गलत मानते हुए असिस्टेंट कमिश्नर के आदेश को रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता शिक्षक ने दावा किया कि उसके खिलाफ शिकायत के आधार पर दंड स्वरूप से 100 किलोमीटर दूर संलग्न किया गया था।

श्री रमेश कुमार इनवाती माध्यमिक शिक्षक जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बग, ब्लाक धनौरा, जिला सिवनी पदस्थ है, को सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिवनी द्वारा मिथ्या शिकायत के आधार पर 100 किलोमीटर दूर शा. हाई स्कूल मोहगांव यादव, ब्लॉक कुरई, जिला शिवनी में संलग्न कर दिया गया था।

रमेश कुमार इनवाती को उनके विरूद्ध शिकायत की कोई जानकारी नहीं थी न ही शिकायत के विषय में उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया था अचानक मिली शिकायत के आधार संलग्न किए जाने से पीड़ित होकर इनवाती के द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली गई।

इनवाती की ओर से पैरोकार उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील अमित चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनवाती के विरुद्ध किन आधारों पर शिकायत की थी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी न ही उन्हें शिकायत की प्रति दी गई थी। अचानक 12/1/ 2021 को सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिवनी द्वारा उन्हें विकास खंड के बाहर 100 किलोमीटर दूर संलग्न कर दिया गया था। वस्तुतः वह एक प्रकार का स्थानांतरण है। अधिवक्ता चतुर्वेदी के द्वारा उच्च न्यायालय की एकल पीठ को बताया गया था कि दंड स्वरूप ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, उन परिस्थितियों में जब सुनवाई का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। कर्मचारी की सेवा पर प्रभाव लगाने वाले ट्रांसफर विधि विरुद्ध है।

शासकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता चतुर्वेदी को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने संलग्न करने का आदेश दिनांक 12/1/ 2021 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 14/1/2021 को निरस्त कर दिया है। इसके साथ शिक्षक को सुनवाई के अवसर प्रदान किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए रमेश कुमार इनवाती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बग हाई, ब्लाक धनौरा, जिला सिवनी में पदस्थ रहेंगे।


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