एफआईआर दर्ज करने के लिए झोलाछाप डाक्टरों पर निगरानी रखी जाएगी: जिला कलेक्टर

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मेडिकल स्टोर संचालक को सर्दी-खांसी और बुखार की दवाईयां लेने वालों की सूचना देनी होगी

जनपथ टुडे, डिंडौरी, 15 अप्रैल 2021, कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर ऐसे मरीजों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय या फीवर क्लीनिक में भेजा जाए। झोलाछाप डाॅक्टरों के द्वारा ऐसे मरीजो को अनावश्यक रूप से रोकने पर उनके विरूद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी।

 


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जिले में ऐसे मरीजों और झोलाछाप डाक्टरों पर निगरानी रखने के लिए एक दल काम करेगा। कलेक्टर गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह, जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला चिकित्सालय सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आक्सीजन सिलेण्डर, दवाईयां और किट की उपलब्धता रहे। उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटर एवं होम क्वारंटाईन होने वाले मरीजों का नियमित रूप से उपचार, देखरेख और दवाईयों का वितरण करें। होम क्वारंटाईन व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य के बारे में रोजाना जनपद स्तर से तीन बार और जिला स्तर से दो बार जानकारी ली जाए। इस संबंध में एक रजिस्टर पंजी भी संधारित की जाए, जिसमें होम क्वारंटाईन व्यक्तियों से कब चर्चा की गई, इसका उल्लेख हो। स्वास्थ्य में गिरावट होने पर उसे तत्काल स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती किया जाए। उन्होंने उक्त कार्य में लापरवाही बतरने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कडी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डोर-टू-डोर संपर्क किया जाए। संपर्क के दौरान सर्दी खांसी एवं बुखार से पीडित व्यक्ति पाए जाने पर इसकी तत्काल सूचना दी जाए। जिससे ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य केन्द्रों में लाकर उनका उपचार किया जा सके। कलेक्टर ने इस दौरान कोविड केयर सेंटर के गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कोविड केयर सेंटर में आक्सीजन एवं दवाईयों की उपलब्धता, साफ-सफाई, सुरक्षा के प्रबंध, भोजन का प्रबंध, बिजली की व्यवस्था और चिकित्सकों के दल को तैनात रहने के निर्देश दिए। कोविड केयर सेंटर में हेण्डबाॅस, मास्क एवं सेनेटाईजर रखने के निर्देश दिए।
कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को सर्दी खांसी और बुखार की दवाईयां लेने वाले व्यक्तियों के नाम दर्ज करने होंगे। ऐसे व्यक्तियों की सूचना रोजाना एक निर्धारित फार्मेट में जिला चिकित्सालय को भेजना होगा।

कलेक्टर ने उक्त निर्देशो का कडाई से पालन करने को कहा है। उल्लंघन की स्थिति पर मेडिकल संचालकों के विरूद्ध कडी कार्रवाई की जाएगी। जिले में को-वैक्सीन टीकाकरण का कार्य प्रारंभ है। जिन व्यक्त्यिों को को-वैक्सीन का प्रथम टीका लग चुका है, ऐसे व्यक्ति को-वैक्सीन का दूसरा टीकाकरण अनिवार्य रूप से लगाएं।

कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सभी व्यक्ति शासन द्वारा जारी दिशा -निर्देशो का पालन करें। हमेशा मास्क, सेनेटाईजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए फ्लैक्स, पंपलेट, पोस्टर और दीवार लेखन के माध्यम से ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार करने को कहा। मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड अभिरोपित करने के निर्देश दिए।

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