नकली नोट बनाने वाले आरोपी को, 2 दिन की पुलिस रिमांड

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जनपथ टुडे, जबलपुर, 9 जून 2021, थाना हनुमानताल में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि नरेश आसवानी नाम का व्यक्ति जो कि शांति नगर में रहता है और नकली नोट का कारोबार करता है। मुखबिर के बताए अनुसार सैयद बाबा की मजार के सामने पहुंचने पर पुलिस को एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मोटरसाइकिल लिए खड़ा दिखा जो पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके नाम पता पूछने पर अपना नाम नरेश आसवानी पिता अर्जुनदास आसवानी उम्र 45 वर्ष निवासी जीटी परिसर समता कॉलोनी थाना गोहलपुर बताया। जिसकी मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर तलाशी ली गई तो संदेही के दाहिने जेब से 100 रुपये के 5 नकली नोट तथा 200 रुपये के 6 नकली नोट, 500 रुपये का 1 नकली नोट मिला। जिसको देखने पर वह साफ नकली नोट प्रतीत हो रहा था जिसको स्वयं व गवाहों को दिखाकर पंचनामा तैयार किया गया। पूछताछ में संदेही ने बताया कि वह कलर प्रिंटर की मदद से फोटो कॉपी करके नकली नोट तैयार करता था।

इसके बाद संदेही के घर पर पहुंचकर मकान की तलाशी ली गई जिसकी अलमारी से 500 रुपये के 15 नकली नोट 200 रुपये के 57 नकली नोट, 100 रुपये के 30 नकली नोट, 50 रुपये के 65 नकली नोट, इस प्रकार कुल 25150 रुपए की कीमत के नकली नोट बरामद किए गए। उसी कमरे से कलर प्रिंटर एचपी कंपनी का चालू अवस्था में तथा एक कलर प्रिंटर एचपी कंपनी का बंद हालत में मिला। इसके अलावा संदेही की अलमारी से 35000 रुपये नगदी असली रकम जो कि नकली नोट चला कर कमाए हुए बताया गया। पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया। थाना हनुमानताल द्वारा अपराध क्रमांक 501/2021 धारा 489a, 489b, 489c, 489d भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और 9 जून 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान देवदत्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया।

शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री देवर्षि पींचा के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये बताया कि आरोपी द्वारा नकली नोटों को छाप कर काफी समय से बाजार में चलाया जा रहा था तथा अभियोजन की ओर से यह भी व्यक्त किया गया इस मामले में अभियुक्त से पूछताछ की जा कर नकली नोटों को बरामद किया जाना है और इस मामले में अन्य आरोपीगण की संलिप्तता की संभावना है एवं नकली नोटों के अन्य स्रोतों की भी जानकारी आरोपी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर संभावित है जो कि बिना आरोपी के पुलिस अभिरक्षा के संभव न होना बताया गया है एवं अपराध की विषय वस्तु मामले में महत्वपूर्ण भी होना प्रकट किया है। न्यायालय द्वारा 2 दिन की पुलिस रिमांड स्वीकृत की गई। मामले में पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ कर शहर में नकली नोटों के कारोबार में संलिप्त अन्य लोगों को भी पकड़े जाने की संभावना है।

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