हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
जादू-टोना के शक पर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 22 जून 2021, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अपराध क्रमांक 488/2020 के आरोपी निरोत्तम पिता शिवप्रसाद मरावी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम प्रेमपुर उमराहा टोला थाना समनापुर जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पिता को जादू-टोना के शक पर कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध 302, 201 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया।
उक्त मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौेरी द्वारा आरोपी को धारा 302 भादवि. में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 01 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त मामले में शासन की ओर से राजकुमार मण्डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी द्वारा पैरवी की गई ।