नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 25 जून 2021, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 164/2021 के आरोपी नानसिंह उर्फ सम्हारू पिता सम्हर सिंह मरावी उम्र 24 वर्ष निवासी अझवार थाना शाहपुर द्वारा नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 376(2)(n), 506 भादंवि एवं धारा 5,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में आरोपी के जमानत आवेदन पर राजकुमार मण्डराहा जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा विरोध किया गया मामले पर सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।