हाईकोर्ट की शिवराज सरकार को फटकार, 3 दिन में जारी करें पंचायत चुनाव का शेड्यूल
कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन बाद 28 अक्टूबर को इलेक्शन का शेड्यूल बना कर पेश करने का आदेश दिया है।
जनपथ टुडे, जबलपुर, 26 अक्टूबर 2021, नगर निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका के दौरान जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा राज्य शासन को दिए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है। जिसके बाद कोर्ट ने सोमवार को याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन को 3 दिन के भीतर चुनाव का शेड्यूल पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता जया ठाकुर के अधिवक्ता वरुण सिंह ने नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
जिसकी सुनवाई 4 अक्टूबर को कोर्ट ने करते हुए राज्य शासन और इलेक्शन कमिशन को 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया था। लेकिन सरकार ने कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया, याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि चुनाव आयोग तो इलेक्शन कराने को तैयार है इसके लिए उसमें 250 पेज का जवाब भी प्रस्तुत किया है। इसमें चुनाव को लेकर सकारात्मक उत्तर दिया है।
जबकि इस संबंध में राज्य शासन ने अपना कोई भी जवाब कोर्ट में पेश नहीं किया है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन बाद, 28 अक्टूबर को इलेक्शन का शेड्यूल बनाकर पेश करने का आदेश दिया है। जया ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार पिछले 2 सालों से कोरोना का बहाना बनाकर चुनाव टाल रही है वही जब राज शासन को सरकार बनाने या गिराने की जरूरत होती है तो चुनाव करवा लेती है।