PMAY – G, घोटाले में जनपद अधिकारी सहित तीन पंचायत कर्मियों पर FIR दर्ज

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पात्र हितग्राहियों के स्थान पर अपात्रो को आवास स्वीकृत किए जाने का मामला

 

जनपथ टुडे,  बैतूल, 28 अक्टूबर 2021, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वास्तविक पात्र हितग्राहियों के स्थान पर अपात्रो को आवास स्वीकृत किए जाने की शिकायत जांच में सही पाए जाने पर। सीईओ जिला पंचायत बैतूल अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर सीओ जनपद पंचायत आठनेर और ग्राम पंचायत रजोला के ग्राम रोजगार सहायक एवं जनपद पंचायत आठनेर के तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर, तत्कालीन सहायक विस्तार अधिकारी के विरुद्ध थाना आठनेर में FIR दर्ज करवाई गई है।

इस प्रधानमंत्री आवास घोटाले की शिकायत जनसुनवाई में हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसुनवाई कार्यक्रम में जनपद पंचायत आठनेर की ग्राम पंचायत रजोला के ग्रामवासियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वास्तविक पात्र हितग्राहियों के स्थान पर अपात्रो का आवास स्वीकृत कराए जाने की शिकायत की गई थी। जनपद पंचायत आठनेर द्वारा शिकायत की जांच करने पर 12 आवास के अपात्र हितग्राहियों को शासकीय धनराशि 1296868 रुपए प्रदान किया जाना पाया गया।

कंप्यूटर ऑपरेटर रोजगार सहायक और जनपद विकास अधिकारी पर FIR

शासकीय योजना में वित्तीय अनियमितता किए जाने पर जनपद पंचायत आठनेर के तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण गायकवाड, तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक मेघराज सोलंकी एवं जनपद पंचायत आठनेर के तत्कालीन सहायक विकास विस्तार अधिकारी अमरलाल नागले के दोषी पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रभारी खंड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत आठनेर द्वारा उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध थाना आठनेर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 409 के तहत अपराध दर्ज करवाया गया।

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