पत्नि की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 1 नवंबर 2021, मीडिया सेल प्रभारी डिण्डौरी से मिली जानकारी के अनुसार थाना समनापुर के अप.क्र. 216/2021 एवं सत्र प्र.क्र. 54/2021 के आरोपी रामकुमार उर्फ मुन्ना पिता रमेशलाल यादव उम्र 31 वर्ष निवासी सारंगगढ पुलिस चौकी अमरपुर थाना समनापुर द्वारा दिनांक 20-04-2021 को रात लगभग 11:00 बजे अपनी पत्नि तुलसीबाई को कई लोगों से बात करने के शक पर गाली-गलौंच करने एवं उनकी कनपटी एवं पैरों में बांस के डण्डे से प्रहार कर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा आरोपी रामकुमार को धारा 302 भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 500/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।