पंचायत चुनाव : सिर्फ मूल निवासियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ,अन्य राज्यों का जाति प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा
जनपथ टुडे, भोपाल, 17 दिसंबर 2021, मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा दूसरे राज्यों से आकर मध्यप्रदेश में रहने वाले नागरिकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। खासकर उन बहुओं को जो दूसरे राज्यों की रहने वाली हैं और शादी के उपरांत प्रदेश में आ गई हैं।
मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन पत्र जमा करते वक्त नामांकन फार्म के साथ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र केवल मध्यप्रदेश शासन के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किया गया ही मान्य किया जाएगा। किसी भी दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ लेने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बाहरी बहुएं सरपंच अध्यक्ष नहीं बन पाएंगी
इस फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान उन नेताओं को होगा जिन्होंने अपने बच्चों की शादी दूसरे राज्यों में की है। उनकी बहुएं अब न तो सरपंच बन पाएंगी और न ही जिला पंचायत अथवा जनपद पंचायत अध्यक्ष। निर्वाचन आयोग की ओर से अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दूसरे राज्यों की बहुएं जिनके पास जाति प्रमाण पत्र है सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकती हैं या नहीं।