थानों में जमा लायसेंसी शस्त्र नही हो रहे वापस

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DM के आदेश का इंतजार कर रही पुलिस

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 12 जनवरी 2022, त्रिस्तरीय निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त हो जाने और आदर्श आचार संहिता के अप्रभावी हो जाने के बावजूद थानों में जमा लाइसेंसी हथियार वापस नहीं किए जा रहे हैं। इसका कारण जिला दंडाधिकारी द्वारा हथियार वापस संबंधी आदेश जारी नहीं होना बताया गया है। क्योंकि जिला दंडाधिकारी के आदेश पर ही शस्त्र लाइसेंस को अस्थाई रूप से निश्चित अवधि के लिए निरस्त कर सभी वैध हथियार पुलिस अभिरक्षा में जमा कराए गए हैं।

लिहाजा पुलिस भी DM के आदेश पर ही पुलिस अभिरक्षा से हथियार वापसी की प्रक्रिया का पालन करती है। ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारक थाने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन DM के आदेश का हवाला देकर पुलिस शास्त्र वापसी की कार्यवाही नहीं कर रही है।गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर निष्पक्ष और निर्भीक मतदान हेतु पिछले महीने जिला दंडाधिकारी के आदेश पर जिले के सभी लाइसेंसी असलहा को थाने में जमा कराने की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान डिंडोरी कोतवाली में 58, समनापुर में 56, शहपुरा में 40, मेहंदवानी में 20, गाड़ा सरई में 30, करंजिया में 60, बजाग 29, शाहपुर में 49 वैध शास्त्र जमा कराए गए थे। महीना भर थाने के मालखाने में रखे शास्त्रों की खैरखबर में लाइसेंसधारी परेशान है।

विदित होवे कि आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) और अन्य विशेष स्थितियों में कानून व्यवस्था के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी अस्थाई रूप से सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित करके पुलिस थाना में जमा कराने के आदेश जारी करते हैं। DM के आदेश के पालन नही करने की दशा में शस्त्र लायसेंस स्थाई तौर पर रद्द कर संबंधित के विरुद्ध कड़ी करवाई का भी प्रावधान होता है।

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