तम्बाकू नियंत्रण कानून की जिला स्तरीय बैठक संपन्न

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जनपथ टुडे, डिंडौरी, 3 मार्च 2022, कलेक्टर रत्नाकर झा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राष्ट्रीय तम्बाकू नियत्रंण कानून की जिला स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के पश्चात तम्बाकू नियत्रंण की शपथ भी दिलाई गई।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा, मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजू अरूण कुमार, एसडीएम डिंडौरी बलवीर रमण, एसडीएम श्रीमती काजल जावला, संभागीय समन्वयक एमपीव्हीएच नेतराज सिंह, श्री संजय शर्मा सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

बैठक में बताया गया कि जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 5, 6 एवं 7 का पालन करवा कर जिले को तम्बाकू नियंत्रण कानून सम्मत बनाने की पहल जिला प्रशासन, पुलिस, पंचायत, शिक्षा, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, मध्य प्रदेश वालेन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन एवं द इंटरनेशनल यूनियन अगेन्स्ट ट्यूबरक्यूलोसिस एण्ड लंग्स डिसीज- द यूनियन द्वारा की गई है।

तम्बाकू नियंत्रण कानून के बारे में जिला व विकासखण्ड स्तरीय कार्यशाला, प्रशिक्षण, विभिन्न समुदाय आधारित गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरुक किया गया। कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करने के लिये दल गठित किये गये। जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 5, 6 एवं 7 का अनुपालन सुनिश्चित करने व मॉनीटरिंग के लिए विकासखंडों में सर्वेक्षण किया गया। सर्वे जिले के विकासखंडो में सार्वजनिक स्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर बाहरी एवं स्वतंत्र संस्थान इन्दौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क द्वारा किया गया। सार्वजनिक संस्थानों में कार्यालय, होटल, खाने के संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य सार्वजनिक स्थान शामिल थे। इन स्थानों पर सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा धारा 4 एवं धारा 6वीं का अनुपालन देखा गया। तम्बाकू उत्पाद की दुकानों पर धारा 5 एवं धारा 6अ का अनुपालन देखा गया। इस अनुपालन सर्वेक्षण में जिले के 512 सार्वजनिक संस्थान एवं 137 तम्बाकू उत्पाद की दुकानों पर अनुपालन सर्वेक्षण किया गया। धारा 7 के लिए तम्बाकू उत्पादों पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियां देखी गई। इस सर्वेक्षण का मुख्य मकसद जिले में तम्बाकू नियत्रण कानून की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के अनुपालन को देखना था, जिसके आधार पर जिले को सम्मत घोषित किया जा सके। सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष में धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध संबंधी सूचना पटल की उपस्थिति 88.5 प्रतिशत, सक्रिय धूम्रपान करने वालों की अनुपस्थिति 89.5 प्रतिशत, धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री जैसे ऐश ट्रे आदि की अनुपस्थिति 90.6 प्रतिशत, सिगरेट- बीड़ी के टुकड़ों की अनुपस्थिति 88.9 प्रतिशत, धूम्रपान की गंध की अनुपस्थिति 89.3 प्रतिशत, धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन (बोर्ड) की अनुपस्थिति 88.3 प्रतिशत, तम्बाकू उत्पादों के होर्डिंग की अनुपस्थिति 92.7 प्रतिशत, धारा6 अ के तहत तम्बाकू उत्पादों की दुकान पर निर्धारित सूचना पटल की उपस्थिति 89.1 प्रतिशत, वेंडिंग मशीन द्वारा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री की अनुपस्थिति 100 प्रतिशत, नाबालिगों द्वारा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री की अनुपस्थिति 92 प्रतिशत, नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद की बिक्री की अनुपस्थिति 91. 2 प्रतिशत, धारा 6 ब के तहत शैक्षणिक संस्थानों में निर्धारित सूचना पटल की उपस्थिति 80.6 प्रतिशत, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फिट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की दुकान की अनुपस्थिति 82.3 प्रतिशत, धारा 7 के तहत तम्बाकू उत्पादों पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियों की उपस्थिति 70 प्रतिशत पाई गई। नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण ने बताया कि जिले में तम्बाकू नियत्रंण की धारा 4, 5, 6, एवं 7 के अनुपालन के लिए आदेश जारी कर प्रवर्तन तंत्र स्थापित हो चुका है। इसके तहत कार्रवाई की जा रही है। जिले में जिला, विकासखंड, पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर निगरानी टीम बनाई गई है। सर्वेक्षण के आधार पर पाया गया है कि जिले में धारा 4, 5, 6 एवं 7 को पूर्ण रूप से पालन हुआ है और जिले को तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 5, 6 अ, 6 ब के सम्मत पाया गया है।

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