मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों को भेजा गया जेल
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 7 अप्रैल 2022, सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि थाना शहपुरा के अप0क्र0 189/22 के आरोपियों अर्जुन पिता स्वह. मुन्शी उम्र 47 वर्ष, बुद्धु सिंह पिता सुखैया सिंह उम्र 40 वर्ष, भागदीन पिता भावसिंह उम्र 40 वर्ष, सुखसेन सिंह पिता स्व. जयसिंह मसराम उम्र 40 वर्ष, छोटूसिंह पिता चम्मर सिंह उम्र 23 वर्ष, लखनसिंह उम्र 55 वर्ष एवं देवसिंह उम्र 26 वर्ष द्वारा दिनांक 28.03.2022 को 03.30 बजे फरियादी को लात घूसा एवं बांस के डण्डा से मारकर घायल करने , गाली गलौज करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में शहपुरा पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए धारा 294, 323, 326, 506, 34 भादंवि के अंतर्गत मामले को पंजीबद्ध किया गया । उक्त मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।