बंदियों के अधिकारों के संबंध में उपजेल देपालपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन।

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जनपथ टुडे 20 दिसम्बर माननीय श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देपालपुर के निर्देशन में एवं माननीय श्री हिदायत उल्ला खान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति देपालपुर के मार्गदर्शन में दिनांक 19.12.2024 को उपजेल देपालपुर में बंदियों के अधिकारों की जागरूकता हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाकर जेल में निरूद्ध बंदियों के अधिकार के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। जागरूगता शिविर को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश श्री हिदायत उल्ला खान ने कहा कि भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति को मूलभूत अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, किसी व्यक्ति के अभिरक्षा में निरूद्ध हो जाने मात्र से उन अधिकारों में कोई कमी नहीं होती है, बंदियों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए।

जिला न्यायाधीश श्री खान ने उक्त अवसर पर सरल शब्दों में बंदियों को संबोधित करते हुए बताया कि बंदियों को वांछित चिकित्सा उपचार, निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं बिस्तर, बर्तन आदि प्राप्त करने सहित अपने परिजनों से निर्धारित अंतराल में मुलाकात करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। यदि जेल में निरूद्ध किसी बंदी के पास अधिवक्ता नही है तो वह जेल अधीक्षक के माध्यम से इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकता है क्योंकि बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता का भी अधिकार प्राप्त है। शिविर में उपस्थित लगभग 72 बंदियों द्वारा जागरूकता संबंधी बातों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उक्त अवसर पर जिला न्यायाधीश श्री खान ने जेल अधीक्षक से बंदियों को ठंड के मौसम में दिए जा रहे कंबल बिस्तर आदि की जानकारी प्राप्त कर बंदियों को स्वच्छता एवं पौष्टिकतापूर्ण भोजन दिए जाने हेतु निर्देशित भी किया। जागरूकता शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट सैय्यद दानिश अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रिजवाना कौसर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री दिव्या श्रीवास्तव, सहायक जेल अधीक्षक आर.एस. कुशवाह, एएसआई रामेश्वर झाडिया, फिजियो थेरेपिस्ट सुश्री शिवानी श्रीवास्तव, टेक्निकल असिस्टेंट इंदल राय, प्रहरी विवेक शर्मा, नायब नाजिर दिलीप यादव, सहित जेल स्टॉफ उपस्थित रहा।

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