
जिले में लॉक डॉउन 17 मई तक बढ़ाया गया, कस्बों और शहरी क्षेत्रों में आवश्यक दुकानें 8:00 से 1:00 तक वह ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खुलेगी,
कल से शहरी क्षेत्रों व कस्बों में पूर्व निर्धारित दुकानों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स व निर्माण सामग्री की दुकानें भी खुल सकेगी
कस्बों व शहरों में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक की ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक छूट रहेगी।
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 3 मई 2020, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बाजार खुलने की छूट के संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, डिंडोरी बी. कर्तिकेन के द्वारा आज जारी आदेश अनुसार शासन के निर्देशानुसार अन्य जिले व राज्यों में लॉक डाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में सार्वजनिक स्थानों को पूर्ववत प्रतिबंधित नहीं किया गया एवं सोशल डिस्टेंसिंग को नियंत्रित नहीं किया गया तो कोबिड -19, कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा और अधिक बढ़ने की प्रबल संभावना है, अतः धारा 144 के अधीन जारी आदेश दिनांक 14, अप्रैल, 2020 की अवधि अतिरिक्त शर्तों के साथ दिनांक 17 मई 2020 तक बढ़ाई जाती है।
अतिरिक्त छूट कल से होगी प्रभावी
4 मई 2020 से जिले के शहर/ कस्बा एवं गांव जिसमें डिंडोरी, शहपुरा, बिछिया, मेहदबानी, अमरपुर, समनापुर,बजाग, गाड़ासरई, गोरखपुर, करंजिया, प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक सब्जी, फल आदि पूर्व निर्धारित स्थलों पर किराना, दूध, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, निर्माण सामग्री आटा चक्की खोलने तथा सभी ग्रामों में प्रातः 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खोलने की छूट रहेगी। विभिन्न कार्यों के संबंध में पूर्व से जारी अनुज्ञा यथावत प्रभावशील रहेंगे।