
स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर जारी अवैध निर्माण पर लगी रोक
“जनपथ टुडे” की खबर का हुआ असर
न्यायालय तहसीलदार ने जारी किया आदेश
ITI के बाजू में हो रहा था बेजा कब्जा
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 9 जुलाई 2021, स्वास्थ्य विभाग को आवासीय भवनों के निर्माण प्रयोजन हेतु शासन से आवंटित जमीन पर व्यक्ति विशेष द्वारा अवैध तरीके से कराए जा रहे निर्माण कार्य पर न्यायालय तहसीलदार डिंडोरी ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है। न्यायालय ने कृष्णा परमार पिता बुध्धु सिंह परमार निवासी पुरानी डिंडोरी के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 0020/A-68/21-22 दर्ज कर आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक वर्तमान में उक्त भूमि पर बेजा कब्जा की नियत से चल रहे निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की हिदायत दी गई है। आदेश को प्रभावी बनाए जाने की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी गई है। निर्माण कार्य नही रोके जाने की स्थिति में निर्माण सामग्री जप्त करने और कार्य करने एवं कार्य कराने वालों पर FIR का भी प्रावधान है।
गौरतलब है कि बायपास मार्ग पर ITI के पास हॉस्टल के बाजू से लगी खसरा नंबर 360/ 1/2 पर लगभग 1 एकड़ जमीन शासन ने स्वास्थ्य विभाग को आवंटित की थी। लेकिन यहां समय पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्माण नही कराने की दशा में लोगों ने बेजा कब्जा शुरू कर दिया। अवैध कब्जा की भेंट चढ़ रही विभागीय जमीन पर बाकायदा बाउंड्री वाल तैयार कर कब्जाने की साजिश जोर पकड़ती जा रही है। इससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने इस बाबद विरोध किया और संचालक संचनालय स्वास्थ्य सेवाओं भोपाल मध्य प्रदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिंडोरी ने पत्र क्रमांक भवन/ 2021/ 2393 दिनांक 14/6/ 2021 के माध्यम से तहसीलदार न्यायालय की शरण लेकर अवैध निर्माण कार्य रोकने की अपील की थी। जिसके तारतम्य में तहसील न्यायालय ने तत्काल अवैध निर्माण को रोकने आदेश जारी किया है।
“जनपथ टुडे” की खबर का हुआ असर
विदित हो कि इस बाबत “जनपथ टुडे” ने करोड़ों रुपए कीमत की शासकीय भूमि पर खुलेआम हो रहे अतिक्रमण का खुलासा करते हुए 5 अप्रैल,9 जून और 10 जून को खबर प्रकाशित की थी। जिसको संज्ञान में लेकर HEALTH विभाग की नींद खुली और न्यायलय में आपत्ति दायर की गई। मामले में राजनैतिक दबाब की भी कोशिश भी की जा चुकी हैं। लेकिन प्रशासन किसी के प्रभाव में नही दिख रहा है। जिससे स्वास्थ अमले और आम नागरिकों में प्रशासन की छवि निखरी है।