पट्टे वितरण की एक नई पहल

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जनपथ टुडे डिंडोरी  1 मई।

वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों को पट्टे वितरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वन मंडल अधिकारी पुनीत सोनकर ने बताया कि ग्राम पंचायतों में वन भूमि पर काबिज हितग्राहियों की जानकारी स्पष्ट नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी और बीट गार्ड को 1 और 2 मई को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के बाद 3 मई से 10 मई तक अधिकारी व कर्मचारी वन ग्रामों का दौरा कर पात्र हितग्राहियों द्वारा काबिज भूमि की माप, नक्शा और सीमा का सत्यापन करेंगे।

प्रक्रिया के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा वन भूमि पर काबिज लगभग 15 पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। चयन के बाद ग्राम सभा में संकल्प पारित कर हितग्राहियों के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसमें संबंधित अधिकारियों का अभिमत भी संलग्न होगा। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार प्रस्ताव पहले उपखंड स्तरीय समिति को भेजा जाएगा, जिसमें सीईओ, एसडीएम, एसडीओ और तीन अशासकीय सदस्य शामिल होंगे। यह समिति सभी दस्तावेजों की जांच करेगी और यदि दस्तावेज अपूर्ण पाए जाते हैं तो आवेदन ग्राम सभा को संशोधन हेतु लौटाए जाएंगे। ग्राम सभा द्वारा दस्तावेज पूर्ण कर उन्हें पुन: भेजा जाएगा या अस्वीकृत किया जाएगा। इसके बाद उपखंड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित आवेदनों को जिला स्तरीय समिति को भेजा जाएगा, जो अंतिम रूप से दस्तावेजों की जांच कर पात्र हितग्राहियों को पट्टे जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण करेगी।

यह समस्त प्रक्रिया आगामी डेढ़ माह में पूर्ण की जानी है, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर वन अधिकार पट्टे वितरित किए जा सकें। इस पहल से वन भूमि पर काबिज हितग्राहियों को उनके अधिकारों का लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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