आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपीयो की जमानत निरस्त

Listen to this article

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 5 नवम्बर 2020, जिला अभियोजन कार्यालय जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी भागवत उइके ने बताया कि मृतिका ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने लेख किया है कि करीब 2 साल से अभिषेक चढ़ार उसका शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा था और जब वह शादी के लिए अभिषेक से बोलती तो अभिषेक तथा उसका भाई गोविंद चढ़ार उल्टा मृतिका के साथ अभद्रता कर शादी नहीं करने का कहकर भूल जाओ नहीं तो कहीं की नहीं रहोगी बोल कर पीड़िता की इज्जत, मान सम्मान को ठेस पहुंचाते थे जिससे प्रताड़ित होकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली तथा मृतिका ने अपने कथनों में लेख कर बताया कि दिनांक 01/11/2020 की शाम 5:00 बजे अभिषेक की मां रेखा चढ़ार घर आकर उसकी बहन को अभिषेक के विरुद्ध 376 का केस वापस लेने हेतु धमकी दे रही थी। आरोपीगण के विरूध्द थाना माढ़ोताल में अपराध क्रमांक 597/2020 धारा 306,34 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया । आरोपीगण अभिषेक चढ़ार, गोविंद चढ़ार, रेखा चढ़ार को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती पदमिनी सिंह प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री भगवत उइके ने शासन की ओर से जमानत का विरोध कर बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं, तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की संभावना बढ़ जायेगी।

अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए आरोपी राकेश सिंह का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

Related Articles

Close
Website Design By Mytesta.com +91 8809 666000