मुडियाखुर्द हत्याकांड के आरोपियों का जमानत निरस्त

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जनपथ टुडे,डिण्डौरी, 7 नवम्बर 2020, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 439/20 के आरोपी सावित्री पति टेकसिंह ठाकुर उम्र 48 वर्ष, जवाहरसिंह पिता टेकसिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष, गोवर्धनसिंह पिता नरहरसिंह ठाकुर उम्र 46 वर्ष, एवं चन्द्रसिंह पिता गोवर्धन सिंह ठाकुर उम्र 28 वर्ष सभी निवासी मुडियाखुर्द थाना शाहपुर द्वारा हत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध 302, 201 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में आरोपियों की जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त।

गौरतलब है कि मुडियाखुर्द ग्राम में 19 वर्षीय कुमारी जौहरी की हत्या के कई दिनों के बाद उसकी ही मां, भाई, चाचा, चचेरे भाई सहित मृतिका के जीजा और उनके दो साथियों को हत्या के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इन्हीं आरोपियों की जमानत हेतु आज याचिका की गई थी जिसे माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया।

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