अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत निरस्त
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 21 जनवरी 2021, मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 12/2021 के आरोपी जयसिंह पिता माकुर्स परस्ते उम्र 34 वर्ष निवासी भारद्वारा थाना शहपुरा द्वारा अपहरण कर नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्तीे बलात्कार करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 342, 376, 376(2)(n), 376(3) भादंवि एवं धारा 5,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में आरोपी की जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया ।