जंगली सुअर को मारने वाले आरोपियों को भेजा गया जेल
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 8 फरवरी 2021, मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया कि, वन परिक्षेत्र डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 888/03 के आरोपी संतकुमार पिता मंगल सिंह गोंड उम्र 55 वर्ष निवासी भिगडी थाना डिण्डौरी एवं आरोपी रामप्रताप पिता मोती मार्को उम्र 40 वर्ष निवासी झांकी थाना समनापुर द्वारा जंगली सुअर को मारने पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 9, 39, 51 वन्यल जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत न्यायालय में पेश किया गया। उक्त मामले में मुख्य न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपियों को जेल भेज दिया गया ।