धारदार बका से जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपी को 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड की सजा

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जनपथ टुडे, डिंडोरी, 9 फरवरी 2021, मीडिया सेल अभियोजन डिण्डौरी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 138/19 के आरोपी महासिंह टेमरे पिता लक्ष्‍मण सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी सरवाही माल थाना शहपुरा द्वारा धारदार बका से जान से मारने की कोशिश करने के मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 307 भादवि के तहत न्यायालय में पेश किया गया। उक्त मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 307 भादवि के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि जमा ना करने पर 02 माह अतिरिक्त कारावास भुगताया जावेगा।



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