महिला पटवारी से छेड़छाड़ के आरोपी को 01 वर्ष कारावास एवं अर्थदण्ड
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 4 अगस्त 2021, सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रमोद कुमार पटेल द्वारा बताया गया कि थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 627/2015 एवं आरसीटी क्र. 463/2015 के आरोपी सुखनंदन बरकडे पिता डुमारीलाल बरकडे उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम कोहानी देवरी थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा महिला पटवारी से छेड़छाड़ करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध 186, 353, 354(क)(1)(i), 506 भाग- 2 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 354 भादंवि में 01 वर्ष साधारण कारावास एवं 2000/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर 1 माह का अतिेरिक्त साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किए गए । उक्त मामले में प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शहपुरा द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई ।