डिंडोरी/ हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 25 अक्टूबर 2021, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला डिण्डौ्री मनोज कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना शहपुरा के अप.क्र. 638/2018 एवं सत्र प्र.क्र. 32/2018 के आरोपी रामकुमार उर्फ रामा पिता केहरसिंह गोंड उम्र 38 वर्ष निवासी खाल्हेटोला कनेरी थाना शहपुरा द्वारा दिनांक 13.11.2017 को प्रात: लगभग 7 बजे पत्थरों से मारकर तथा गला दबाकर गुलाब सिंह की हत्या करने के मामले में शहपुरा पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 201 भादंवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा आरोपी रामकुमार उर्फ रामा गोंड को धारा 302 भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 5000/- रू. तथा धारा 201 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर आरोपी को क्रमश: 1 वर्ष एवं 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया । उक्त मामले में शासन की ओर से श्री आर.के. मण्डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी द्वारा पैरवी की गई।