घर से चोरी करने वाले को 3 वर्ष का कारावास
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 17 दिसंबर 2021, मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन अधिकारी, मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि थाना बजाग के अप.क्र. 181/12 प्र.क्र. 1971/12 के आरोपी धन्नू उर्फ धनेश्वर पिता पंडितदास उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम शोभापुर भर्राटोला थाना गाड़ासरई जिला डिण्डौरी द्वारा रात में घर में घुसकर चोरी करने के मामले में थाना बजाग द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 457, 380 भादंवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 457 भादंवि में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रू. अर्थदण्ड तथा धारा 380 भादंवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रू. अर्थदण्ड अर्थात कुल 1000/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को पृथक से 01-01 माह का सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया । उक्त मामले में शासन की ओर से अभियोजन का सशक्त संचालन मनोज कुमार वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला डिण्डौरी द्वारा किया गया ।