हाईकोर्ट ने डिंडोरी कलेक्टर के आदेश पर लगाई रोक
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 7 नवंबर 2024, प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट जबलपुर में दायर याचिका पर न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकलपीठ ने मछली पालन विभाग, कलेक्टर डिंडौरी, जनपद पंचायत शहपुरा के चीफ इंजीनियर और बखत लाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डिंडौरी के बिरसा मुंडा सहकारी समिति के अध्यक्ष जगदीश धुर्वे की ओर से अधिवक्ता केके पांडे, कौशलेश पांडे एवं सिद्धार्थ पांडे ने पक्ष रखा।
मछुआ सहकारी समिति ने एडिशनल कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की
अधिवक्ता ने दलील दी कि नौ जनवरी, 2024 को जनपद पंचयात शहपुरा ने ग्राम चौरा की बिरसा मुंडा सहकारी समिति को 47 हेक्टेयर जलाशय में मछली पालन की अनुमति प्रदान की। इसके विरुद्ध मछुआ सहकारी समिति ने एडिशनल कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की।
शहपुरा के प्रस्ताव के विरुद्ध केवल राज्य शासन को सुनवाई का अधिकार
एडिशनल कलेक्टर ने 28 अगस्त को जनपद पंचयात शाहपुरा के प्रस्ताव को निरस्त कर चौरा तालाब का पट्टा बखत लाल की मछुआ सहकारी समिति को प्रदान करने के निर्देश दिए। जनपद पंचायत शहपुरा के प्रस्ताव के विरुद्ध केवल राज्य शासन को सुनवाई का अधिकार है।