हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 5 अक्टूबर 2021, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्डौरी के अप.क्र. 81/2020 एवं सत्र प्र.क्र. 22/2020 के आरोपी भल्लू उर्फ देवचरण पिता स्व .जेठूलाल उम्र 30 वर्ष, आरोपी राधाबाई पति भल्लू उर्फ देवचरण उम्र 28 वर्ष एवं आरोपी लमियाबाई पति स्व. जेठूलाल उम्र 55 वर्ष सभी निवासी वार्ड न. 10 शांतिनगर थाना डिण्डौरी द्वारा दिनांक 3 फरबरी 2020 को रात लगभग 9.00 बजे सार्वजनिक स्थान के समीप व्यक्ति को अश्लील शब्द उच्चारित कर एकसाथ मिलकर व्‍यक्ति को चाकू मारकर, गला दबाकर एवं लात मारकर उसकी हत्या करने के मामले में डिण्डौरी पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 302/34 भादंवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

उक्त मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा आरोपी भल्लू उर्फ देवचरण को धारा 302 भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 500/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।

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