
पंजाब सरकार ने अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने विधेयक किया मंजूर
जनपथ टुडे, 11 नवंबर 2021, चंडीगढ़, पंजाब राज्य में सभी प्रकार के अस्थाई कर्मचारी अब परमानेंट हो जाएंगे। मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी की कैबिनेट सभी प्रकार के अस्थाई कर्मचारी संविदा, अनुबंध, कांट्रेक्टर, दैनिक वेतन भोगी एवं अन्य किसी भी प्रकार के अस्थाई तौर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है।
मंगलवार 9 नवंबर 2021 को पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया सभी प्रकार के अस्थाई कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टचु अल एंप्लाइज बिल 2021 को मंजूरी दी गई। विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा।
10 साल पुराने अस्थाई कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा
इस मौके पर पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस को बताया कि कैबिनेट ने एक निर्णय में 36000 कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया है। यह सरकार की सेवा कर रहे अस्थाई कर्मचारियों के लिए भविष्य के लिए न्याय पूर्ण हैं। हमारी सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस फैसले से 10 साल से अधिक सेवा करने वाले करीब 36000 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित हो जाएगी।
पंजाब में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 9192. 72 पैसे मासिक
एक अन्य निर्णय में पंजाब सरकार की कैबिनेट ने 1 मार्च 2020 से न्यूनतम वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी है।उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर न्यूनतम वेतन में संशोधन 1 मार्च 2020 को होना था। इसमें ₹415. 89 पैसे की वृद्धि की गई है जिससे अब 8776.83 पैसे से बढ़कर ₹9192.72 पैसे हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूनतम वेतन वृद्धि के साथ कर्मचारी 1 मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 तक ₹8251 रुपए बकाया पाने का हकदार भी होगा।