बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाने वालों पर होगी कार्रवाई-SDM ने जारी किए आदेश 

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एसडीएम डिंडोरी ने राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों को जारी किया सूचना पत्र, 3 दिन के भीतर हटाने के निर्देश

संपादक प्रकाश मिश्रा 

जनपथ टुडे डिंडोरी 9 जुलाई 2026-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामबाबू देवांगन ने बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए बैनर, पोस्टर, होर्डिंग एवं शुभकामना संदेशों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में एक सूचना पत्र जारी कर सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित संबंधित संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति लगाए गए प्रचार-प्रसार सामग्री को निर्धारित समय सीमा में हटा लें।

जारी आदेश में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्णय (रिट याचिका क्रमांक 27702/2021, निर्णय दिनांक 14 जून 2022) तथा मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाए जाना कानून का उल्लंघन है तथा इससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है।

एसडीएम ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि सूचना प्राप्त होने के 3 दिवस के भीतर सभी अनधिकृत बैनर, पोस्टर एवं होर्डिंग हटा दिए जाएं। निर्धारित अवधि में पालन नहीं होने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों से ऐसे पोस्टर एवं होर्डिंग प्रशासन द्वारा हटाए जाएंगे और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

इस आदेश की प्रतिलिपि जिले के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, चैंबर ऑफ कॉमर्स, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, नगर परिषद तथा संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित की गई है।

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