छेड़छाड़, धमकी देने एवं दुष्कर्म करने वाले आरोपी जमानत निरस्त

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जनपथ टुडे,डिण्डौरी, 28 सितंबर 2020,मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना बजाग के अपराध क्रमांक 165/20 के आरोपी कुंवर सिंह बैगा पिता जरहू सिंह बैगा उम्र 45 वर्ष निवासी सेराझर शीतलपानी थाना बजाग द्वारा पीडि़ता के साथ छेड़छाड़ करने, धमकी देने एवं दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 354, 376(क), 506 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्ते मामले में आरोपी की जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया ।

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