
नागपुर ले जाकर नाबालिग दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
जनपथ टुडे, जिला सिवनी थाना अरी में प्रार्थी पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री 20/11/2020 को रात्रि करीब 11:00 बजे शौच के लिए जाना बोलकर गई थी और वापस नहीं आई, उसे शक है कि उसकी नाबालिक पुत्री को आरोपी बसन्त तेकाम ने बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0230/2020 के अंतर्गत धारा 363 भा0द0स0 कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग की तलाश करने पर दिनांक 29/11/ 2020 को नागपुर से बरामद किया गया जिसके द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि आरोपी बसंत के कहने पर वह घर से निकली थी और आरोपी बसंत तेकाम उसे बहला- फुसलाकर अपने साथ नागपुर ले गया था, जहां आरोपी बसंत ने उसके साथ जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। नाबालिग के इस बयान के आधार पर आरोपी बसंत तेकाम के विरुद्ध धारा 366, 376, 376 (3), 376 (2) (एन) भा0द0वि0 एवं धारा5(एल), 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत इजाफा कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। आरोपी के द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें शासन की ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले जिला-अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई कि आरोपी के द्वारा नाबालिग होना जानते हुए भी उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया है। ऐसे व्यक्तियों को जमानत का लाभ दिया जाना अनुचित है। विचार करने के पश्चात माननीय श्रीमती सुमन उइके विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम), के द्वारा आरोपी बसंत तेकाम के जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।