तेहरवी में आए 54 वर्ष के रिश्तेदार ने किया 3 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार, 20 साल की सजा
आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
जनपथ टुडे, जबलपुर, 15 मार्च 2021, न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी टिक्कू उर्फ टीकाराम सेन उम्र 54 वर्ष थाना मदनमहल के अपराध क्रमांक 171/2019 धारा 376(ए)(बी) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये जुर्माना, धारा 376(2)(एफ) भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
दिनांक 18/04/2019 को फरियादी (पीड़िता की मां) के घर पर उसके जेठ की तेहरवी का कार्यक्रम होने से उसके घर में मेहमान आए हुए थे, जिनमें आरोपी टिक्कू भी शामिल था। सभी लोग खाना खाकर रात्रि करीब 11:00 बजे, ऊपर वाले कमरे व हॉल में तथा एक कमरे में उसके पापा, ससुर और उसकी छोटी बेटी (पीड़िता) सोई हुई थी। रात्रि करीब 11:30 बजे के लगभग पीड़ित बच्ची को लेने ऊपर वाले कमरे में गई और लाइट जलाई तो उसने देखा कि उसके पापा और ससुर के बाजू में कोई चादर ओढ़ कर सोया हुआ था जिसका चादर उठाने पर पता चला कि वह व्यक्ति आरोपी टिक्कू था। उस समय बच्ची नींद में थी और उसके कपड़े अव्यवस्थित थे और आरोपी भी नग्न अवस्था में था और वह बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। जैसे ही फरियादी ने आरोपी का चादर उठाया तो वह घबराकर उठा और कपड़े पहन कर भागने लगा , तब फरियादी जोर से चिल्लाई और बच्ची को गोद में उठाया और देखा कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पापा और ससुर तथा बाजू वाले हाॅल के सारे लोग भी उठ गए जिन्होंने आरोपी को पकड़ा तो उसने कहा कि उससे गलती हो गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना मदनमहल के अपराध क्रमांक 171/2019 धारा 376(2)(एफ), 376(ए) (बी) भादवि एवं 5(एम) सहपठित धारा 6, 5(एन)सहपठित धारा 6 पॉस्को का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन शेख वसीम के निर्देशन में अभियोजन की ओर से अजय जैन विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई। मामलें में कुल 10 साक्षियो को परीक्षित कराया गया।
अजय जैन विशेष लोक अभियोजक /अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी टिक्कू उर्फ टीकाराम सेन उम्र 54 वर्ष थाना मदनमहल के अपराध क्रमांक 171/2019 धारा 376(ए)(बी) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये जुर्माना, धारा 376(2)(एफ) भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।