हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड की से दण्डित किया
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 29 जून 2021,मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 373/2017 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 60/2017 के आरोपी सहस्त्रु पिता शंकर सिंह परस्ते उम्र 40 वर्ष एवं आरोपी कुलदीप सिंह पिता शंकरसिंह परस्ते निवासी रूसा थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 13.06.2016 को सुबह 8 बजे लगभग खेत में काम कर रहे 2 कृषकों के सिर एवं मुंह पर कुल्हाड़ी से हमला किया जिससे ईलाज के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई।
उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध 302 सहपठित धारा 34, 294, 506 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी सहस्त्रु पिता शंकर सिंह परस्ते को धारा 304 भाग-1, 304/34 भा0द0स0 में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड तथा आरोपी कुलदीप सिंह पिता शंकरसिंह परस्ते धारा 304 भाग-1, 304/34 भा.द.स. में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए 06-06 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये।