खबर का असर : मत्स्य विभाग ने 45 कि.ग्रा. मछली जप्त की

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मत्स्य विभाग ने 45 कि.ग्रा. मछली जप्त कर वसूले 1500 रूपए

 

जनपथ टुडे, डिंडौरी, 5 जुलाई 2021, डिंडौरी जिले में मध्यप्रदेष नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। जिससे मत्स्योखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित है। किन्तु फिर भी जिले में मछली का अवैध शिकार कई स्थानों पर जारी है। इसी संदर्भ में कल बहेरा माल की खबर जनपथ टुडे में प्रमुखता से प्रसारित की गई थी। खबर का असर आज दिखाई दिया जहां विभाग अमले ने कार्यवाही शुरू की और लगभग 45 किलो मछली अवैध शिकार करने वालो से जप्त की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जुलाई 2021 को प्रभारी सहायक संचालक मत्स्योद्योग डिंडौरी एल.एस. सैयाम के मार्गदर्शन में मत्स्य निरीक्षक विशाल शरणागत, मत्स्य निरीक्षक हरिचरण विश्वकर्मा, दशरथ प्रसाद बरकड़े, पिकेष कुमार गभने व अन्य दल ने अमरपुर-डिंडौरी मार्ग पर छापामार कार्यवाही कर लगभग 45 कि.ग्रा. मछली जप्त कर 1500 रूपए में नीलामी कर उक्त राशि शासन के खाते में जमा की गई है।

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