बिजली बिलों के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाएं

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जनपथ टुडे, भोपाल, 1 जून 2020, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लॉकडाउन के कारण पिछले 2 माह से हमारे व्यापारी भाइयों के व्यवसाय और उद्योगों में कार्य बंद थे। एक तरफ आय के स्त्रोत कम हो गए,किन्तु दूसरी ओर फिक्स खर्चे तो यथावत रहे। इनमें जनमानस में सबसे अधिक चिंता बिजली के फिक्स चार्जेस को लेकर थी। इस बड़ी कठिनाई को कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी गैर-घरेलू,गैर-औद्योगिकी , निम्न दाव एवं उच्च दाव औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे – दुकानें, शोरूम, अस्पताल , रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, एमएसएमई और बड़े उद्योग आदि के माह अप्रैल से जून, 2020 तक के बिजली बिलों के फ़िक्स चार्जेस की वसूली स्थगित कर दी गई है। यह राशि अक्टूबर 2020 मार्च 2021 के मध्य 06 समान किश्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी।

संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रूपये या उससे कम आये थे तथा मई, जून, जुलाई में भी 100 रूपये से कम आयेंगे उन्हें मई, जून, जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रूपये महीने का भुगतान करना होगा।

ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपये से कम आए थे किन्तु मई, जून और जुलाई माह में 100 रुपये से अधिक परंतु 400 रुपये से कम आए हैं या आएंगे, तो उन्हें मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्थान पर सिर्फ 100 रुपये प्रतिमाह का भुगतान करना होगा।

ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपये से अधिक परन्तु 400 रूपये से कम आए थे किन्तु मई,जून और जुलाई माह में रूपये 400 से ज्यादा आये हैं या आएंगे, तो उन्हें मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि की आधी राशि का ही भुगतान करना होगा। शेष बिल की राशि की जांच के उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।

उपभोक्ताओं द्वारा अप्रैल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हें 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि घरेलू तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए रूपये 10,000/- अधिकतम एवं उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 1 लाख रूपये होगी।

सभी 3 फेस उपभोक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि में आवेदन देने के 7 दिन बाद से संविदा मॉंग (कांट्रेक्ट डिमांड) में कमी की सुविधा दी गयी थी। यह सुविधा लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिन बाद तक की अवधि के लिए लागू रहेगी।

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